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बिजली चोरी मामले में तीन साल की सजा

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रुड़की। बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2009 में ऊर्जा निगम की ओर से एक उपभोक्ता के खिलाफ कोतवाली में बिजली चोरी का केस दर्ज करवाया था। तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2009 में ऊर्जा निगम की टीम सिविल लाइंस में एक मकान में चेकिंग करने गई थी। इस बीच टीम ने मकान में बिजली चोरी पकड़ी थी। टीम ने पाया था कि मकान स्वामी की ओर से बिजली चोरी कर ऊर्जा निगम को हानि पहुंचाई जा रही है। टीम ने उस दौरान उपभोक्ता का कनेक्शन काटते हुए केबिल जब्त कर लिया था। साथ ही सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी अभिषेक कुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। तभी से यह मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर अब उपभोक्ता को तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं, झबरेड़ा में अवर अभियंता संदीप कुमार की ओर से फरमान निवासी अकबरपुर झोझा, सुभाष, शिव कुमार, साधु व अनिल कुमार निवासी साबतवाली और नईम निवासी कोटवाल के खिलाफ कटिया डालकर बिजली चोरी का झबरेड़ा थाने में केस दर्ज करवाया गया है।
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