रुड़की हरिद्वार रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में पसरा सन्नाटा।
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यदि आपके वाहन के कागजातों की वैधता खत्म हो गई है तो आप अभी कागजातों की वैधता बढ़वाने के लिए एआरटीओ कार्यालय न जाएं। वैधता खत्म होने के बावजूद वाहनों के कागजात 31 जुलाई तक मान्य होंगे। इस समय अवधि में पुलिस या एआरटीओ की ओर से चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एआरटीओ प्रशासन ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। एआरटीओ कार्यालय में भीड़ न बढ़े इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रभारी एआरटीओ प्रशासन ज्योति शंकर मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए के एआरटीओ कार्यालय में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को खुद ही सामाजिक दूरी का पालन करना होगा तभी इसी बीमारी पर जीत पाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों के वाहनों के कागज जैसे इंश्योरेंश, फिटनेस, टैक्स, डीएल आदि की वैधता खत्म हो गई है। इनकी वैधता बढ़वाने के लिए चालक कार्यालय में आ रहे हैं। इससे यहां संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इसको देखते हुए अब जिन कागजों की वैधता 29 फरवरी या उससे बाद खत्म हो गई थी वह कागजात 31 जुलाई तक मान्य होंगे। पुलिस या परिवहन निगम की चेकिंग में वैधता खत्म होने के बावजूद चालक पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कागजों की वैधता 29 फरवरी से पहले खत्म हो गई थी और उन्होंने वैधता नहीं बढ़वाई है, उन वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। बताया कि अभी केवल नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए जा हैं। फोर व्हीलर लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग को लेकर आठ जून के बाद मुख्यालय के आदेश के अनुसार ही कोई फैसला लिया जाएगा।