- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
रोशनाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने बाइक चोरी के एक मामले में आरोपी इलियास की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप की प्रकृति गंभीर है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस स्तर पर आरोपी को रिहा करना उचित नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोप है कि आरोपी इलियास ने 22 जुलाई 2025 को अपने एक साथी के साथ मिलकर हरकी पैड़ी स्थित लालजीवाला मैदान क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान की और कार्रवाई करते हुए चोरी की गई बाइक को उनके कब्जे से बरामद कर लिया। आरोपी 13 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। प्रभारी सीजेएम रोहित जोशी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।