फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Roorkee News: महिला से छेड़खानी, मारपीट और झुमका लूटने के मामले में कोर्ट सख्त

विज्ञापन
विज्ञापन
महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट और सोने का झुमका छीनने के आरोपों से जुड़े मामले में रुड़की कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने कहा कि विपक्षी पर संज्ञेय आरोप हैं। ऐसे में विवेचना कराना आवश्यक है। 25 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज जांच करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में रुड़की कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 1 जून 2026 की शाम करीब 6:15 बजे वह बाजार से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो लोगाें ने, जिनसे उसके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही है, उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने पहले उसके प्रति अश्लील टिप्पणियां कीं और फिर गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ मारने शुरू कर दिए।
महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की, छेड़खानी और अभद्रता की। महिला के अनुसार जब उसने शोर मचाया तो आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि इस दौरान उसके कान से सोने का एक झुमका भी छीन लिया गया। किसी तरह वह वहां से बचकर अपने घर पहुंची और तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी।
विज्ञापन


पीड़िता का कहना है कि उसने 3 जून 2026 को कोतवाली रुड़की में लिखित शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने सीओ रुड़की, एसपी देहात, एसएसपी हरिद्वार और उत्तराखंड महिला आयोग को भी शिकायत भेजी लेकिन कहीं से भी कार्रवाई नहीं हुई। इसपर कोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कोतवाली रुड़की के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि मामले में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज जांच की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें