रुड़की। आवेदक को सूचना न देने पर मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने नगर निगम रुड़की के सहायक नगर आयुक्त पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि तीन किश्तों में उनके वेतन से काटी जाएगी। वेतन से काटकर यह राशि राजकोष में जमा की जाएगी।
करीब एक साल पूर्व पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन रुड़की के शाखा सचिव नारायण शुक्ला ने जल संस्थान के गांधी वाटिका, रामनगर, माहीग्रान, खंजरपुर में निर्मित भवनों का आवंटन, इन आवासों में रह रहे कर्मचारियों का विवरण सहित कुल नौ बिंदुओं पर मुख्य नगर आयुक्त से जानकारी मांगी थी। नगर निगम ने आवेदक को पूर्ण जानकारी नहीं दी थी। उसके बाद आवेदक ने नगर निगम में अपील की, फिर भी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद मामला द्वितीय अपील में मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचा। 23 जनवरी 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना उनके अप्रैल, मई और जून के वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए।