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Roorkee News: धारदार हथियार से हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

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घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी खुर्द गांव निवासी इंदर ने आरोपी विकास सहित पांच लोगों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 20 जून की रात को विकास निवासी खेड़ी खुर्द और अन्य आरोपी लाठी-डंडे, धारदार हथियार आदि लेकर उनके घर में घुसे थे।

आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनके पुत्र शुभम के सिर पर धारदार हथियार से वार किया था। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा था। मामले में आरोपी विकास की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए स्वयं को निर्दोष बता न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने वादी के घर में घुसकर तबल से वादी के पुत्र के सिर पर वार किया था। इससे हड्डी टूट गई। आरोपी ने वादी और उसके परिजन के साथ भी मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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