अब्दीपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर एक दंपती पर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर राशन कार्ड, शस्त्र लाइसेंस बनवाने और उत्तराखंड में बिना परमिशन के भूमि खरीदने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए खानपुर पुलिस को दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव निवासी कृपाल सिंह पुत्र मान सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि त्रिलोक सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव सलेमपुर थाना हेमपुर दीया के रहने वाले हैं। उसने गोरधनपुर में कुछ दिनों से सी-क्लीनिक के नाम से अस्पताल खोला हुआ है। त्रिलोक सिंह ने इंटर की पढ़ाई चांदपुर से की थी। उसका नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा वर्ष 2024 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसका जन्म प्रमाणपत्र भी बिजनौर से ही जारी किया हुआ है।
उनका कहना है कि त्रिलोक सिंह ने फर्जी कागजों के आधार पर अपनी पत्नी अमनप्रीत कौर के नाम पर राइफल, रिवाॅल्वर के लाइसेंस बनवाए हैं। अपने साथियों के साथ कूट रचना कर गोरधनपुर के परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल बनवाकर फर्जी आधार, राशन कार्ड और उन्हीं के आधार पर लक्सर तहसील से स्थायी निवास बनवाया गया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में हरिद्वार और बिजनौर जिलाधिकारी व पुलिस को शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मामले में खानपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। एसओ धर्मेंद्र राठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।