रुड़की। अब जनपद में यूरिया, डीएपी व एमपीके, एमआरपी से अधिक रेट पर बेचने वालों की खैर नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी दी है। मामले में मुख्य कृषि अधिकारी ने अधीनस्थों को आदेश जारी किए हैं।
इन दिनों फसलों को खाद आदि की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि गन्ने की फसल आदि में बढ़वार हो रही है। इसी बीच कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि जनपद में कुछ दुकानदार एमआरपी से अधिक पर यूरिया, डीएपी व एमपीके बेच रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद मुख्य कृषि अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक रेट पर खाद बेचता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके के साथ ही लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि यदि कोई एमआरपी से अधिक रेट पर खाद बेचता है तो इसकी जानकारी जानकारी नजदीकी कृषि विकास खंड को सूचना दे ताकि जांच कर कार्रवाई की जा सके।
ये है रेट
यूरिया 266.50 रुपये प्रति बैग
डीएपी 1150 रुपये प्रति बैग
एनपीके 1100 रुपये प्रति बैग
दुकानदारों की एमआरपी से अधिक रेट पर खाद बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसे रोकने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। इसके बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
-- विकेश यादव, मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार