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Roorkee News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 579 मामलों का निस्तारण

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के संयुक्त निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने शनिवार को रामनगर रुड़की स्थित कचहरी परिसर में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कुल सात बेंचों का गठन किया गया।
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इन बेंचों में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बीबी पांडे, द्वितीय अपर जिला जज आशुतोष मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट चेरब बत्रा, द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ती, सिविल जज (जेडी) सुमन भंडारी और प्रथम अपर सिविल जज (जेडी) विनीत कुमार श्रीवास्तव ने मामलों की सुनवाई की।

तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण रुड़की की ओर से बताया गया कि लोक अदालत में दीवानी वाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस (धारा 138) से जुड़े प्रकरण, यातायात चालान, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बैंक रिकवरी और अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में कुल लगभग 579 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
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साथ ही विभिन्न मामलों में करीब 2 करोड़ 59 लाख 59 हजार 277 रुपये की रिकवरी भी कराई गई। इससे पहली लोक अदालत में कुल 660 मामले आए थे। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और आपसी तनाव भी समाप्त होता है। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पैरा लीगल वॉलंटियर्स कविता पटवाल, धर्म सिंह, दीपक कुमार, किरण सिंह, कोमल ने फरियादियों की सहायता की।

बैंक की लापरवाही से निराश लौटे लोग

- एक बैंक की ओर से विवाद का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता को मौके पर बुला लिया गया। सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी बैंक अधिकारियों ने मामले का निपटारा करने से मना कर दिया जबकि बैंक ने ही फरियादी को फोन कर बुलाया था। इस अव्यवस्था से बैंक उपभोक्ता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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