चोरी की दो अलग - अलग घटनाओं में न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह ने दोषी को आठ और छह माह के कारावास, दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
प्रभारी अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव में 20 और 21 सितंबर 2022 की दरम्यानी रात को वादी दीपक कुमार के खेत से ट्यूबवेल के मोटर, पंखा, चेक वॉल आदि सामान चोरी हो गया था। चार नवंबर 2022 की रात को सीमेंट फैक्टरी के समीप सतीश कुमार निवासी नगला खिताब के पेट्रोल पंप से लोहे की प्लेटें चोरी हुई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने मामले में आरोपी प्रदीप निवासी रविदास मंदिर सुल्तानपुर कोतवाली लक्सर को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया था। मामला मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी के दौरान आरोपी ने स्वयं अपना दोष स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह ने चोरी के एक मामले में आठ माह के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड जबकि दूसरे मामले में छह माह के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी।