फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सृष्टि कंडारी मौत मामला: आरोपी सास की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

Sat, 01 Aug 2026 09:01 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, ऋषिकेश

सार

नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अंतरिम अग्रिम जमानत नहीं मिली। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए अर्जी खारिज कर दी। 
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ऋषिकेश के हर्रावाला में नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। परवीना देवी ने अग्रिम जमानत के लिए देहरादून की सेशन अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। न्यायालय ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन


नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को शनिवार को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एन्क्लेव में उनके आवास से गिरफ्तार किया। वहीं, मामले की तीसरी आरोपी मृतका की सास परवीना देवी ने देहरादून की सेशन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था।

उन्होंने अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण देने की भी मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का अवलोकन किया। एफआईआर में आरोप है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसकी दहेज हत्या की गई। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने अंतरिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें