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नकली नोट रखने के मामले में आरोप सिद्ध, सजा आज

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नकली नोट रखने के मामले में आरोपी को दोषी पाया है। अदालत ने सजा के लिए मंगलवार का दिन तय किया है। 30 नवंबर 2018 को रायवाला स्थित एक होटल के समीप एक स्थानीय दुकानदार महेंद्र सिंह ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और 200 रुपये का समान लेकर गया। व्यक्ति ने सामान के बदले जो 100 रुपये के दो नोट उन्हें दिए वह नकली हैं।
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सूचना पाकर रायवाला पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही दूरी पर अजय पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम नेहरड़ा, जिला जींद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके पास से कुल 2900 रुपये बरामद किए गए। नोटों की जांच कराई गई तो इनमें 500 रुपये का एक नोट, जबकि 100 रुपये के 24 नोट नकली पाए गए। पुलिस ने नोटों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ नकली नोट रखने तथा उन्हें चलाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया था।
इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ, जिस पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने माना कि आरोपी अजय के पास नकली नोट पाए गए, जिन्हें वह बाजार में चलाने के उद्देश्य से रायवाला पहुंचा था। न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मंगलवार की तिथि घोषित की है। अब मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी।
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