वेश्यावृत्ति मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मां और बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अनैतिक देह व्यापार में भी दोनों को पांच-पांच साल की भी सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बुधवार को अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुनाते हुए मां बेटे को वेश्यावृत्ति कराने में 10-10 साल का कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने अनैतिक देह व्यापार में दोनों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास सुनाया। साथ ही दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।