पिथौरागढ़। घर के बाहर खेल रहे छह साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी ट्रक चालक को न्यायालय ने सात वर्ष के कठाेर कारावास और 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2022 में पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में घर के बाहर बैठा छह साल का बालक अचानक लापता हो गया था। बच्चे के दादा ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने हाइडिल गेट के पास खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से बच्चे के साथ अश्लील हरकत कर रहे चालक होशियार सिंह निवासी धनौड़ा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय में चला। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त होशियार सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।