चंपावत। चोरी के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने आरोपी की छह माह की कारावास की सजा समाप्त कर दी है। इसमें अर्थदंड की राशि आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है।
न्यायालय के 17 अक्तूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, कोतवाली टनकपुर में दर्ज एनडीपीएस प्राथमिकी से संबंधित मामले में आरोपी नीरज सिंह ने निचली अदालत के 11 जुलाई 2026 के निर्णय और दंडादेश के खिलाफ फौजदारी अपील दायर की थी। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आरोपी को भविष्य में किसी अपराध में संलिप्त नहीं होने संबंधी अंडरटेकिंग भी देनी होगी। उसे 15 दिन के भीतर विचारण न्यायालय में जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसे निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा भुगतनी होगी।