चंपावत। लगातार छह माह से राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड आगामी एक अक्तूबर से निष्क्रिय हो जाएंगे। राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। लंबे समय से उपयोग में नहीं हो रहे राशन कार्डों के साथ डुप्लीकेट लाभार्थियों को जल्द चिह्नित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे साइलेंट राशन कार्डों को चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर लगातार छह माह तक खाद्यान्न प्राप्त करने का कोई सफल लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे कार्ड आगामी माह की पहली तारीख से निष्क्रिय हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राशन कार्डों को स्थायी रूप से हटाने से पहले 90 दिन की अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन कराने का अवसर दिया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिलता सके इसलिए उन्होंने राशन कार्ड धारकों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। किसी राशन कार्ड या लाभार्थी के निष्क्रिय होने पर कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।