विकासखंड मूनाकोट के अंतर्गत क्वीतड़ के मंदिर से सामान चोरी करने वाले एवं इसी क्षेत्र के गुरगतोली गांव में दो घरों से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन-तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि क्वीतड़ गांव में स्थित लोकदेवता के मंदिर से दो जून 2015 को चोरी की घटना हुई थी। गांव के लोगों ने कोतवाली पिथौरागढ़ में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली के उपनिरीक्षक महेश कांडपाल ने इसकी जांच की। उससे पहले अप्रैल 2015 में इसी क्षेत्र के गुरगतोली गांव में देवकीनंदन जोशी और शंकर दत्त के घर से भी सामान चोरी हुआ था। इस मामले की जांच राजस्व उपनिरीक्षक ऋषेंद्र सामंत ने की।
मंदिर और घर से चोरी हुआ सारा सामान प्रकाश राम उर्फ भूरी और प्रकाश राम उर्फ चिलिया ने जगत सिंह उर्फ जसवंत को बेच दिया था। मंदिर से तांबे के बड़े तौले, थालियां, बर्तन एवं लोगों के घरों से भी बर्तन, प्रेशर कुकर जैसे सामान की चोरी हुई थी। यह सारा सामान पुलिस और राजस्व पुलिस ने बरामद कर लिया। मंदिर और घरों से हुई चोरी में इन दो लोगों का ही हाथ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने चोरी करने वाले और चोरी का सामान खरीदने वाले को सजा सुना दी।