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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा होगी।
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3 मार्च 2018 को नाबालिग की बड़ी बहन जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती थी। पीड़िता भी अस्पताल में बहन के साथ थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूूला में तैनात मुरादाबाद निवासी अनुज किसी काम से जिला अस्पताल में आया था। मरीज को नींद आने पर वह नाबालिग को खाना खिलाने के बहाने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत अगले दिन माता-पिता से की। चार मार्च को मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 5 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अनुज को धारा 323, 506 और 363 और 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कै द भुगतनी होगी। धारा 363 के तहत उसे 5 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कै द भुगतनी होगी। दोषी को धारा 323 के तहत उसे 6 माह और 506 के तहत एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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