चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने डेढ़ साल पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
टनकपुर निवासी 24 वर्षीय दोषी नरेश कश्यप पर मार्च 2025 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और शादी का दबाव बनाने का आरोप था। टनकपुर कोतवाली में वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद धाराओं के तहत चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह और 22 साक्ष्य पेश किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद 14 सितंबर को अदालत ने यह फैसला सुनाया।