पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम टोडी की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 7.50 सात रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में लोकेश जोशी ने जगदीश सिंह बोरा को आपसी जान पहचान और मित्रता के चलते नवंबर में व्यवसाय को लेकर 7,00,000 रुपये नकद और चेक के माध्यम से उधार दिए थे। उधार दिए पैसों को वापस मांगने पर उसने तीन लाख और चार लाख के दो चेक दिए थे। 15 दिसंबर 2020 को धनराशि निकालने के लिए चेकों को बैंक में जमा करने पर एक्सीड एग्रीमेंट के ज्ञापन के साथ चेक का अनादर कर दिया गया।
इस पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। तब से वाद न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम टोडी की अदालत ने आरोपी जगदीश सिंह बोरा को दोष सिद्ध करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 7,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 7,45,000 रुपये प्रतिवादी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। शेष धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी। संवाद