पिथौरागढ़। दुष्कर्म के एक आरोपी सैन्य कर्मी को अदालत ने सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दो वर्ष की कैद की सजा के अलावा 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
घटनाक्रम के मुताबिक 13 जून 2015 को सैन्य कर्मी विजेंद्र महर ने टकाना क्षेत्र की एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। किराये में रहने वाली महिला का भाई भी सैन्य कर्मी था और विजेंद्र के साथ ही तैनात था।
विजेंद्र महर महिला के घर गया और उससे अपने भाई के लिए सामान भेजने के लिए पूछने लगा। महिला का पति घर पर नहीं था, तो सैन्य कर्मी विजेंद्र महर ने उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
घर के बाहर बाइक की आवाज आने पर सैन्य कर्मी भाग गया। पति के आने पर महिला ने पूरी जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 376 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
तमाम साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सत्र न्यायालय ने विजेंद्र को दोषी पाते हुए दो साल की कैद और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील प्रमोद पंत ने पैरवी की।