पिथौरागढ़। नामी कंपनी नेस्ले के दूध का सैंपल फेल मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ। न्याय निर्णायक अधिकारी, एडीएम योगेंद्र सिंह की अदालत ने विक्रेता पर 25,000, निर्माता और विपणनकर्ता कंपनी पर 50-50 हजार (सभी पर कुल 1.25 लाख) रुपये का जुर्माना लगाया है।
28 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने थल क्षेत्र के बिछुल में सामंत जनरल स्टोर का निरीक्षण किया। संदेह होने पर दुकान से विश्व की नामी कंपनी नेस्ले के टोंड दूध का सैंपल लेकर इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में दूध का सैंपल फेल मिला। दूध में फैट की मात्रा मानकों से कम पाई गई।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह कठायत ने विक्रेता बिछुल निवासी बिजेंद्र सिंह, निर्माता स्क्राइबर डायना मिक्स डेयरीज प्रा.लि., बाराखंभा लेन, नई दिल्ली और विपणनकर्ता नेस्ले इंडिया लि. के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर फैसला आया है।