पिथौरागढ़। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह, तलाक और लिव-इन-रिलेशनशिप जैसे रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर अब नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। ऐसा न किए जाने पर अब नगर निगम अर्थदंड भी वसूलेगा।
सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने बताया कि जो लोग विवाह, लिव-इन संबंध में 26 मार्च 2010 के बाद बंधे हैं और जिनका तलाक इस तिथि के बाद हुआ है, उनको यूसीसी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही जिनका विवाह 27 जनवरी 2025 के बाद हुआ है उनको विवाह के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे 31 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से यूसीसी में पंजीकरण करा लें। ऐसा न किए जाने पर अर्थदंड वसूल किया जाएगा। संवाद