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आरओ और एआरओ को दी निर्वाचन से संबंधित जानकारी

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आरओ और एआरओ को निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश देते डीएम डा.विजय कुमार जोगदंडे। अमर उजाला - फोटो : PITHORAGARH
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पिथौरागढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जनपद में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर विकास भवन सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें निर्वाचन अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया और निर्वाचन से संबंधित जानकारी दी गई।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं होती है। उन्होंने आरओ और एआरओ को संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के साथ ही आरक्षण की सूची साथ में रखने को कहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने रिटर्निंग अधिकारियों से प्रत्येक दिन की निर्वाचन से संबंधित सूचना शाम 5.30 बजे तक जिला मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष को अवश्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नोडल प्रशिक्षण सीएओ अमरेंद्र चौधरी ने सभी अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच,नाम वापसी, प्रतीक चिन्ह आवंटन आदि प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान सदस्य, उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में, क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम ब्लाक की किसी भी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य का नाम जनपद के किसी भी विकासखंड के निर्वाचन नामावली में होना चाहिए। प्रशिक्षण में एडीएम आरडी पालीवाल, नोडल कार्मिक परियोजना निदेशक डीआरडीए डीडी पंत, रिटर्निंग अधिकारी डॉ. विद्यासागर कापड़ी, डा.पंकज जोशी, अखिलेश शर्मा, आरएस चलाल, संजीव पौरी, अभिषेक खोलिया, अमित लोहनी, डीपी सिंह, जीवन धर्मशक्तू समेत समस्त एआरओ आदि उपस्थित रहे।
पॉलिथीन का उपयोग न करने का देना होगा शपथपत्र
पिथौरागढ़। पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। घर पर शौचालय होने का शपथ पत्र भी जरूरी होगा। प्रत्याशी को निर्वाचन के 30 दिन के भीतर खर्च का ब्योरा भी देना होगा।
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