पिथौरागढ़। पिछले वर्ष होली पर्व पर लिया गया मावा का सैंपल मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। सैंपल फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की अदालत ने मिठाई विक्रेता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा ने बताया कि होली पर्व पर छह मार्च 2025 को वड्डा कस्बे में संचालित नेगी स्वीट्स प्रतिष्ठान से मावा का सैंपल लिया गया जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। 15 जुलाई 2025 को इसकी रिपोर्ट आई जिसमें मावा मानकों के अनुरूप नहीं मिला।
मावा में फैट की मात्रा 27 के सापेक्ष 25.05 प्रतिशत मिली। इसमें शुगर टेस्ट पॉजिटिव मिला। सैंपल फेल होने पर संबंधित मिठाई विक्रेता के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। एडीएम योगेंद्र सिंह की अदालत ने संबंधित मिठाई विक्रेता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।