फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pithoragarh News: दोस्त की हत्या करने के दोषी को सात साल की जेल

Wed, 03 Jun 2026 10:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
पिथौरागढ़। छह साल पहले नशे में दोस्त को पीटने के बाद पहाड़ी से धक्का देकर मौत के घाट उतारने वाले दोषी को सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने सात साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, 24 मई 2020 को हल्दू निवासी तेज सिंह गांव के ही संदीप सिंह सहित अन्य तीन दोस्तों के साथ घूमने के लिए भौरा नामक स्थान पर गया था। चारों दोस्त घर लौटे लेकिन तेज सिंह की वापसी नहीं हुई। परिजनों ने चारों से तेज सिंह बारे में जानकारी हासिल करने के साथ खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। रास्ते पर खून से लतपथ उसके कुछ कपड़े मिले तो परिजनों को दोस्तों पर शक हुआ।
चचेरे भाई मदन सिंह ने हत्या का आरोप लगाते हुए चारों के खिलाफ जाजरदेवल थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की लेकिन उसका पता नहीं चला। दूसरे दिन आसपास के ग्रामीणों ने पहाड़ी से नीचे से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। तब पुलिस और एसडीआरएफ ने खाई में उतरकर देखा तो वहां तेज सिंह का शव मिला।
विज्ञापन

पुलिस जांच में पता चला कि तीनों दोस्त घर लौटे जबकि तेज सिंह और संदीप सिंह कच्ची शराब खरीदने के लिए पास के गांव चले गए थे। लौटते समय नशे में होने से दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। संदीप ने तेज सिंह को पीटने के बाद उसे पहाड़ी से नीचे खाई में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर लौट आया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर बुधवार को फैसला आया। सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें