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Pithoragarh News: नाबालिक से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की जेल

Fri, 10 Oct 2025 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार, वर्ष 2024 में धारचूला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया कि स्कूल गई उसकी नाबालिग बेटी घर नहीं लौटी। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। घटना के कुछ दिन बाद वह पुणे (महाराष्ट्र) में सलीदा, हरदोई (यूपी) निवासी राजू के साथ मिली। पीड़िता ने बताया कि राजू उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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