पिथौरागढ़। युवक की बड़ियाठ (धारदार औजार) से हत्या के मामले में दोषी अर्जुन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 10 अप्रैल 2022 को गणाई गंगोली क्षेत्र के किमतोला (धाफा) निवासी अर्जुन कुमार ने थकलानी निवासी प्रयाग चंद्र की बड़ियाठ से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने शव को कुलूर गाड़ में फेंक दिया और फरार हो गया। घटना के बाद मृतक के भाई भूपाल राम ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी।
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जंगल में छिपे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।