पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन सभागार में बाल संरक्षण एवं पॉक्सो एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
उन्होंने बताया कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होने की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई को दी जानी चाहिए। पीड़ित बच्चे का बयान उसकी सुविधा के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी में दर्ज करते हैं। बच्चे को किसी भी स्थिति में पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान भी बच्चे का सामना आरोपी से नहीं कराया जाता है।
कार्यशाला के बाद गंगोत्री गर्ब्याल जीजीआईसी, एलडब्ल्यूएस भाटकोट, स्कॉलर्स एकेडमी और बियर शिबा स्कूल के विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। संवाद