पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लक्ष्मण सिंह महर परिसर में पॉश अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एक मुट्ठी आसमान गीत के साथ किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को पॉश एक्ट की जानकारी दी। बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति में करनी चाहिए। इसके लिए तीन महीने का समय तय है।
कहा आईसीसी को सिविल कोर्ट के समान शक्ति होती है। घरों में आने वाली मेड भी अपनी शिकायत लोकल कंप्लेंट कमेटी के समक्ष कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने को लेकर शी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी दी। कहा यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण करने के लिए बनाया गया है। कार्यशाला में 38 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।