चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने आबकारी अधिनियम के आरोपी गोपाल सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
तीन जनवरी 2026 को थाना लोहाघाट पुलिस ने हिटलर मार्केट स्थित बोहरा फास्टफूड होटल में चेकिंग के दौरान गोपाल सिंह के कब्जे से अवैध देशी मसालेदार शराब बरामद की थी। तब मामले में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद न्यायालय में आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)(बी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था।
बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी गोपाल सिंह को दोषी करार दिया। इसके अलावा अदालत ने बरामद शराब को अपील अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार नष्ट करने के भी निर्देश दिए।