पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 8.40 लाख रुपये प्रतिकर से भी दंडित किया है। दोषी को प्रतिकर एक महीने के भीतर चुकाना होगा।
मामले के अनुसार पलेटा निवासी जगदीश चंद्र कापड़ी की दुकान से आठ गांव शिलिंग निवासी जय प्रकाश मोसाल ने मजदूरों के लिए छह मई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आठ लाख रुपये का सामान खरीदा था। इस दौरान उसने बदले में पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक का चेक दिया था। चेक 21 सितंबर को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा जाजरदेवल को दिया गया। तब खाते में धनराशि न होने से चेक बाउंस हो गया।
इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने आरोपी प्रकाश को अपराध में दोष सिद्ध करार देते हुए आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी को 8.40 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का फैसला सुनाया। संवाद