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Pithoragarh News: खाद्य तेल का सैंपल फेल, कंपनी, डीलर और विक्रेता पर 2.30 लाख का जुर्माना

Tue, 11 Nov 2025 11:14 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम योगेंद्र सिंह की अदालत ने मिलावटी खाद्य तेल बेचने के मामले में कंपनी, डीलर और विक्रेता को दोषी करार देते हुए 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में खाद्य तेल का सैंपल फेल मिला। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यायालय में वाद दायर किया। इस पर दो साल बाद फैसला आया है।
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मामले के अनुसार 18 अक्तूबर 2023 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने पिथौरागढ़ नगर के सिमलगैर बाजार में माहेश्वरी एंड कंपनी का निरीक्षण किया। संदेह होने पर उन्होंने यहां विक्रय के लिए रखे सलोनी कच्ची घानी सरसों के तेल का सैंपल लेकर इसे रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा। जांच रिपोर्ट में सैंपल फेल हो गया और खाद्य तेल में मिलावट मिली। तब खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता विशाल माहेश्वरी, इससे मिले बिल के आधार पर डीलर दुर्गा घी भंडार कालाढूंगी चौराहा, हल्द्वानी और बोतल पर अंकित निर्माता कंपनी मोहेश इडिबिल ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आगरा रोड, शमसाबाद आगरा यूपी के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया।
न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम योगेंद्र सिंह ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद इस पर फैसला दिया है। उन्होंने मामले विक्रेता पर 15,000 डीलर पर 15,000 और निर्माता कंपनी पर 2,00,000 रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने सभी को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री के निर्माण और विक्रय के आदेश दिए हैं।
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