फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pithoragarh News: जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Mon, 26 May 2025 10:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
पिथौरागढ़। सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामले के अनुसार 15 अक्तूबर 2021 को जाजरदेवल निवासी चंद्र मोहन ने थाने में तहरीर सौंपी थी। इसमें कहा गया था 14 अक्तूबर को उसका भाई ललित सिंह चौपखिया मेले से घर लौट रहा था। तभी मल्ली रियांसी निवासी नवीन सिंह खड़ायत ने रंजिश के चलते उसके भाई को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार कर दिया। हमले में उसके भाई का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। आननफानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे डॉक्टरों ने उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर सोमवार को फैसला आया।
विज्ञापन

सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी नवीन सिंह खड़ायत को दोषी सिद्ध करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 के अपराध के 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अपराध के लिए अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि नहीं चुकाने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें