चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल की अदालत ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 10 मई 2026 को पाटी थाना पुलिस ने छिलकाछीना तिराहे के पास चेकिंग के दौरान रबीश राम के कब्जे से 55 पाउच देशी मसालेदार शराब बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रबीश राम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।