पिथौरागढ़ में अधिकारियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते उप जिला निर्वाचन अ
पिथौरागढ़। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 से ऊपर धनराशि साथ ले जाने पर संबंधित व्यक्ति को बैंक स्टेटमेंट और किस कार्य के लिए धनराशि प्रयोग की जानी है का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव में निर्धारित धनराशि के सापेक्ष ही राजनीतिक दलों को विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामग्री, प्रचार सामग्री पर खर्च करना होगा और लेखा-जोखा रखना होगा।
शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शिव कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक राजनीतिक सभाओं में अपनी चुनावी भाषण के दौरान, सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। चुनावी प्रचार-प्रसार और राजनैतिक गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग नही किया जाएगा। चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में लाए जा रहे कार, वाहनों को किसी भी स्थिति में 10 से अधिक के काफिले में जाने की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा वाहनों को छोड़कर इस प्रकार के काफिले के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चुनावी अभियान के दौरान 10 से अधिक बाइक की एक काफिले में चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक काफिले में कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। रोड शो अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक एवं अन्य भीड़ वाले क्षेत्रों में नहीं होगी। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, अशोक कुमार जुकरिया, उपनिदेशक एनआईसी गौरव कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी, ईओ नगर पालिका के अलाव राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।