फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 26 Nov 2013 05:47 AM IST
Pithoragarh
विज्ञापन
विज्ञापन
पिथौरागढ़। अपहरण और दुराचार के प्रयास के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2013 की रात उप निरीक्षक नर राम विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस दल गश्ती पर था, इस दौरान शहर के पास ही एक मैक्स जीप खड़ी थी। एक युवक ने एक अन्य युवक को संदिग्ध हालत में वाहन के बाहर रोक रखा था। दो युवक गाड़ी के अंदर एक युवती के साथ छीनाझपटी कर रहे थे। बाहर खडे़ युवक नेपाल निवासी रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि वह ऐंचोली स्थित एफजीआई गोदाम के पास अपनी रिश्तेदार युवती के साथ आ रहा था तो चालक और दो अन्य युवकों ने लड़की और उसको जीप में डाला और पिथौरागढ़ की ओर ले आए। इतने में ही पुलिस वहां पहुंच गई। रमेश सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों संजय कुमार पुत्र केशव राम, नरेंद्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी थाना कोतवाली क्षेत्र, सुशील कुमार पुत्र वीरेंद्र प्रसाद निवासी भल्या को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने डा. तारा बसेड़ा, एसआई विजया, न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु सिंह मुंडे समेत 10 गवाह अदालत में पेश किया। घटनास्थल सुनसान होने से कोई प्रत्यक्ष गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मामले के परीक्षण के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजलवान ने आरोपी संजय कुमार को दुराचार के प्रयास में पांच साल की सजा, अपहरण में पांच साल सजा, बंधक बनाने की धारा में तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नरेंद्र सिंह और सुशील कुमार पर दुराचार के प्रयास का आरोप सिद्घ नहीं हुआ। दोनों को अपहरण के मामले में पांच पांच साल की सजा, बंधक बनाने की धारा में तीन माह की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें