पिथौरागढ़। किराएदारों और नौकरों का सत्यापन नहीं करने के आरोप में पांच भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सत्यापन नहीं किया जाना उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का उल्लंघन है। इस कानून का पालन नहीं करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी है।
उल्लेखनीय है कि चोरी, अपराध और अन्य समाज विरोधी घटनाओं में लगाम कसने के मद्देनजर किराएदारों, घरेलू नौकरों, श्रमिकों समेत तमाम अजनबियों का सत्यापन जरूरी है। इस सत्यापन के लिए थाने में आवश्यक जानकारी देने की जिम्मेदारी मकान मालिकों, होटल स्वामियों, व्यापारियों और विभिन्न निर्माण कंपनी के प्रबंधक-ठेकेदारों की है।
उधर कोतवाल जीपी बौंठियाल ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारे के लिए एक सप्ताह के भीतर 327 वाहनों का मोटर व्हीकल ऐक्ट में चालान किया है।