पिथौरागढ़। मतदान तिथि से 48 घंटे पहले मंगलवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया 11 अप्रैल को होने वाले लोक सभा समान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा क्षेत्रांतर्गत धारा 144 लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को सुबह सात बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान शुरू होने से 48 घंटे पूर्व नौ अप्रैल की शाम पांच बजे से एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने को कहा है। मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।
मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर किसी भी पार्टी प्रत्याशी द्वारा अपना स्टाल नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने मतदान से 48 घंटे पहले नौ अप्रैल को सभी राजनीतिक दलों से शाम पांच बजे अपना प्रचार अभियान बंद करने को कहा है।