पिथौरागढ़। जिला न्यायालय ने धारचूला में ढाई साल पहले एक मासूम से दुष्कर्म प्रयास की घटना में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आरोपी को पांच साल की कठोर कैद भी सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मंगलवार को जिला जज राजेंद्र जोशी की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारचूला निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू को मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का दोषी माना। अदालत ने आईपीसी की धारा 311, 376, 511 और पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। साथ ही एससीएसटी एक्ट के तहत एक साल का कठोर कारावास और तीन हजार का जुर्माना भी ठोका।
मासूम से दुष्कर्म प्रयास की यह घटना 21 सितंबर 2015 में हुई थी। आरोपी साथी मजदूर की चार साल की मासूम को टॉफी का लालच देकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के रोने पर पहुंची मां ने आरोपी को पकड़ा। इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी मूल रूप से बिहार के जिला बेतिया के थाना क्षेत्र जगदीशपुरा का रहने वाला है। वह धारचूला में रहकर पिछले कई सालों से मजदूरी का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को घटना के तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था।