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Pauri News: नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी युवक हुआ दोषमुक्त

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पौड़ी। नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी युवक दोषमुक्त हो गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामला थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र का है। जहां नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।थाना लक्ष्मणझूला में एक महिला बीते 30 दिसंबर 2020 को पहुंची थी। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह किसी काम से 29 दिसंबर 2020 को घर से बाहर गई थी। शाम छह बजे घर लौटने पर पांच वर्षीय बेटे ने बताया कि 20 वर्षीय एक युवक ने घर पर 8 वर्षीय बहन के साथ गलत हरकत की। बताया कि जब युवक के घर जाकर पूछा, तो उसने छेड़खानी की घटना से इन्कार कर दिया।
उन्होंने पुलिस से मामले में कानूनी कार्रवाई की अपील की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उसके खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही आरोपी को अदालत के आदेश पर जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया था। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया। इस बीच आरोपी युवक को 25 जनवरी 2021 को अदालत से जमानत मिल गई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण में बीते 6 अप्रैल 2021 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अभाव में आरोपी युवक अनूप निवासी भौन को दोषमुक्त करार दिया है।
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