पौड़ी। थाना क्षेत्र पैठाणी के एक गांव की किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो का आरोपी दोषमुक्त हो गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। थाना पैठाणी क्षेत्र में दिसंबर 2022 में किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया था।
थाना पुलिस पैठाणी को चार दिसंबर 2022 को क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने एक तहरीर सौंपी थी। जिसमेंं ग्रामीण ने बताया था कि तीन दिसंबर को दोपहर दो बजे उनकी 17 वर्षीय बेटी घर से बिना कुछ बताए, कहीं चली गई। जिसकी परिजनों ने हर संभावित स्थल पर तलाश की। लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चल पाया। साथ ही उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है।
पुलिस ने क्षेत्र के एक युवक पर किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थाना पैठाणी पुलिस ने आरोपी युवक को 12 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया था। साथ ही किशोरी को सकुशल स्वजनों के सुपुर्द कर दिया था। आरोपी 15 फरवरी 2023 से जमानत पर रिहा हो चुका है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पौड़ी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन में पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। अदालत ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो के आरोपोंं से दोषमुक्त करार दिया है।