पौड़ी। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बचाव व इससे संबंधित कानूनों की जानकारियां दी गईं। बताया कि बाल विवाह सामाजिक बुराई व कानूनी अपराध है।
विकासखंड पौड़ी के इंटर काॅलेज जामलाखाल में जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को बाल विवाह की विस्तार से जानकारियां दी गईं। बाल कल्याण समिति की सदस्य प्रज्ञा नैथानी व सुनीता भट्ट ने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक बुराई बताया। उन्होंने इससे जुड़ी कानूनी जानकारियां दीं।
कहा कि बाल विवाहन से बच्चों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098 पर कॉल करने को कहा। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पांसरशिप योजना से भी छात्रों को रूबरू कराया।