जम्मू। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में सरकारी विभागों में नई भर्तियों के लिए सरकार ने प्रोबेशन व अवधि नियमों 2020 की बुधवार को अधिसूचना जारी की। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के तहत जम्मू-कश्मीर प्रोबेशनर और अवधि नियम 2020 में सेवा, वेतन और भत्तों की शर्तों को तय किया गया है।
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर जारी अधिसूचना के तहत नई भर्ती में कोई भी व्यक्ति तब तक पुष्टिकरण नहीं माना जाएगा जब तक वह ऐसी सेवा या वर्ग में दो साल की अवधि प्रोबेशनर के तौर पर व्यतीत नहीं करता। तय प्रोबेशन अवधि में नाकाम रहने वाले लोगों की प्रोबेशन अवधि को दो ओर साल बढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को नियमों के तहत न्यूनतम वेतन ग्रेड दिया जाएगा। प्रोबेशन अवधि में अगर तय योग्यता या टेस्ट पास करने की शर्त को पूरा नहीं करता तो कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जा सकता है। प्रोबेशन की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर व्यक्ति को वार्षिक इंक्रीमेंट, डीए, हाउस रेंट भत्ता, सिटी भत्ता व सरकार की तरफ से समय-समय पर मंजूर अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा।