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Pauri News: ग्राम पंचायत घंडालू के पूर्व प्रधान को जारी हुआ नोटिस

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पौड़ी। विकास खंड द्वारीखाल की ग्राम पंचायत घंडालू के पूर्व ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। डाॅ. चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पूर्व प्रधान पर पंचायत भवन के लिए चयनित भूमि विवादित होने व खाता-खतौनी ग्राम पंचायत के नाम नहीं होने के बावजूद उक्त भूमि पर सुरक्षा दीवार व पुश्ता निर्माण कर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप हैं।
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ग्राम पंचायत घंडालू निवासी शिव सिंह रावत ने 23 मार्च 2023 को एक शिकायती पत्र सीडीओ पौड़ी को भेजा था। पत्र में ग्रामीण रावत ने बताया था कि घंडालू में पंचायत भवन निर्माण के लिए 10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। लेकिन धनराशि का सदुपयोग नहीं किया गया। जनवरी 2023 को पंचायतीराज विभाग ने धनराशि लौटाने के लिए प्रधान को पत्र भेजा था।
31 मार्च 2023 को धनराशि लौटा दी गई थी। इसके बाद विधायक निधि से पंचायत भवन के लिए चयनित भूमि पर सुरक्षा दीवार व पुश्ता निर्माण कार्य करवाया गया। जबकि वह भूमि विवादित थी और उस भूमि का खाता-खतौनी भी पंचायत के नाम दर्ज नहीं थी। इस पर धनराशि खर्च कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
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डीडीओ पौड़ी ने प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी थी। जांच में पाया गया कि पंचायत भवन की भूमि पर विधायक निधि से सुरक्षा दीवार व पुश्ता निर्माण में 1 लाख 13 हजार की धनराशि खर्च की गई है। डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि पूर्व प्रधान घंडालू राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कहा, पूर्व ग्राम प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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