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कुलगाम आतंकी भर्ती मामले में एनआईए ने तीन के खिलाफ पेश की चार्जशीट

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श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के आतंकी भर्ती मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तीन आरोपियों के खिलाफ जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की। इन तीन आरोपियों में लश्कर-ए-ताइबा के मारे गए दो आतंकी भी शामिल हैं। एनआईए ने इस मामले की जांच में पाया कि लश्कर के यह आतंकी युवाओं को वैध पासपोर्ट पर आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा करते थे।
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जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, उनमें नानिबुग कुलगाम के मुनीब हमीद भट, खुडवानी कुलगाम के जुनैद मंजूर मट्टू और उमर रशीद वानी का नाम शामिल है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ कुलगाम पुलिस स्टेशन में 2017 में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों पर आतंकवादी संगठन लश्कर में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने और अलगाववादी नेताओं की सिफारिश पर वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप लगाया गया था।
पाकिस्तान से लौटने के बाद स्लीपर सेल की तरह करते हैं काम
एनआईए के अधिकारी ने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि लश्कर के आतंकी जुनैद मंज़ूर मट्टू ने मुनीब हमीद भट को लश्कर में शामिल होने और आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित किया। वहीं उमर रशीद वानी ने उसे पाकिस्तान यात्रा के लिए पैसा दिया। जुलाई-अगस्त 2017 में मुनीब अलगाववादी नेताओं की सहायता से आतंकी ट्रेनिंग के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से लौटने के बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह लगातार पाकिस्तान में बैठे आकाओं और कुलगाम में सक्रिय लश्कर के आतंकियों के साथ सीक्रेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क में रहा। इतना ही नहीं जांच में यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 से 2018 तक कई कश्मीरी युवाओं को अलगाववादी नेताओं ने आतंकी संगठनों के कमांडरों की सहायता से आतंकी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान भेजा। गौरतलब है कि आरोपी जुनैद मंज़ूर मट्टू और उमर रशीद वानी 2017 और 2018 में अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान मारे गए।
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