पौड़ी। थाना क्षेत्र थलीसैंण में जेसीबी मालिक को चालक का सत्यापन नहीं कराना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने दुराचार के प्रयास में पकड़े गए आरोपी जेसीबी चालक का भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने पर जेसीबी मालिक से पांच हजार जुर्माना वसूला है। आरोपी के साथी रोलर चालक के रोलर मालिक पर भी जुर्माने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
थाना थलीसैंण पुलिस ने विगत मंगलवार को क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता से दुराचार के प्रयास के आरोपी हरिद्वार निवासी पुष्कर उर्फ पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया था। वह क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर जेसीबी चालक था। पुलिस ने आरोपी के रोलर चालक साथी को भी हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद रोलर चालक को छोड़ दिया गया था। मामले में जेसीबी चालक व रोलर चालक का भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने पर पुलिस ने जेसीबी व रोलर मालिक के खिलाफ जुर्माने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने जेसीबी मालिक से जुर्माने की पांच हजार राशि वसूल कर ली है, जबकि रोलर मालिक को तलब किया गया है। थानाध्यक्ष थलीसैंण संतोष पैथवाल ने बताया कि विवाहिता से दुराचार के प्रयास के आरोपी जेसीबी चालक के मालिक देवेंद्र कंडारी निवासी नौगांव से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि रोलर मालिक शकील कोटद्वार निवासी पर रोलर चालक का भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने पर जुर्माने की धारा में मुकदमा दर्ज कर तलब किया गया है। पैथवाल ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य कर रही सिंगला एसोसिएशन कंपनी ने अपने 12 मजदूरों का तत्काल भौतिक सत्यापन करा लिया गया है। उन्होंने स्थानीय निवासियों ने बाहरी किराएदारों का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के भीतर कराए जाने का अपील की है।