कोर्ट का लोगो लगेगा..
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला
ल्वाली-कालेश्वर मार्ग पर सड़क हादसे में हुई थी ग्रामीण की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। ल्वाली-कालेश्वर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। मृतक की मां ने अदालत में प्रतिकर के लिए याचिका दाखिल की थी। बुधवार को कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक की मां को 8 लाख 61 हजार का प्रतिकर देने के आदेश दिए।
पौड़ी के ल्वाली-कालेश्वर मार्ग पर 19 अगस्त 2022 को तमलाग गांव के समीप एक सड़क हादसे में तमलाग के पंकज सजवाण पुत्र स्व. अर्जुन सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक की मां मुन्नी देवी ने 24 जनवरी 2023 को अदालत में प्रतिकर के लिए वाद दाखिल किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता मेहरबान सिंह भंडारी ने बताया कि कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी मौ. याकूब की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, साक्ष्यों के अवलोकन के बाद बीमा कंपनी रॉय सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी लि. को एक माह में मृतक की मां को 8 लाख 61 हजार 120 रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया। अदालत ने प्रतिकर का भुगतान दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याजदर से देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि अदालत ने मृतक की अंत्येष्टि व वार्षिक पिंडदान के 15 हजार का अतिरिक्त व्यय भी मुन्नी देवी को देने के आदेश दिए।