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फाइल न मिलने पर वकीलों को मिलेगी साफ्ट कॉपी

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जम्मू। यदि किसी वकील को अपने केस संबंधी फाइल ढूंढने में परेशानी आती है तो हाईकोर्ट उसकी मदद करेगा। जम्मू और श्रीनगर विंग के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल से वकील अपनी फाइल को लेकर बात कर सकते हैं और संबंधित रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल उनको फाइल की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएंगे।
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जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। इसी आदेश का हवाला देकर हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। यदि किसी वकील को उसके केस की फाइल नहीं मिलती तो उसे अपने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को जानकारी देनी होगी। फाइल की कापी लेने के लिए अपील करनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल पेपर बुक में फाइल की साफ्ट कापी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि यह निर्भर करेगा कि यह फाइल उपलब्ध है या नहीं।
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