पौड़ी। तहसील क्षेत्र के गगवाड़स्यूं निवासी एक व्यक्ति के करीब 18 साल से लापता होने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने 2008 से लापता व्यक्ति की सिविल मृत्यु की धारणा को स्वीकार करते उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल जज (जू.डि) पौड़ी रिजवान अंसारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
पत्नी अनीता देवी ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि उनके पति शिव कैलाश जनवरी 2008 में सामान लेने पौड़ी बाजार गए थे लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटे। उन्होंने पति की काफी खोजबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ग्राम प्रधान ने भी प्रमाणित किया कि शिव कैलाश वर्ष 2008 से लापता हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के बावजूद किसी व्यक्ति ने अदालत में शिव कैलाश के जीवित होने के संबंध में आपत्ति या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और संबंधित न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए शिव कैलाश की सिविल मृत्यु होने के आदेश जारी किए। संवाद